Patna High court:- 19858 बिहार पुलिस तबादले पर अंतरिम रोक।
बिहार के पटना हाई कोर्ट ने राज्य में 19858 बिहार पुलिस के तबादले पर हुई सुनवाई के बाद अंतरिम रूप से रोक लगा दी है। आपको बता दे की न्यायमूर्ति राजेश कुमार वर्मा एकलपिठ ने अमिताभ बच्चन और अन्य की ओर से हाई कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल अपने आदेश में तबादले पर रोक लगा दी है।
याचिका करता ने पटना हाईकोर्ट को बताया कि बिहार सरकार ने 5 मई को बिना किसी सूचना के और बगैर किसी स्थानांतरण नीति के बावजूद 19858 बिहार पुलिस के तबादले पर आदेश जारी कर दिया।
याचिका करता कि वकील ने हाई कोर्ट को बताया कि बिहार सरकार ने बिहार पुलिस को लेकर स्थानांतरण नीति को वर्ष 2022 में ही समाप्त कर दिया था इसके बाद फिर कोई नया स्थानांतरण नीति बिहार सरकार के तरफ से अभी तक नहीं लाया गया है। फिर भी बिहार सरकार ने नियमों की अनदेखी करते हुए इतने बड़े तबादले पर आदेश जारी कर दिया।
पटना हाई कोर्ट ने याचिका करता कि वकील के द्वारा अनुरोध करने पर और सुनवाई के बाद फिलहाल इस तबादले पर बिहार सरकार को रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
आपको बता दे की बिहार पुलिस मुख्यालय ने अपने यहां एक ही रेंज में 8 वर्ष से अधिक समय तक एक ही जगह पर पद स्थापित 2645 पुलिस कर्मियों का एक साथ तबादला करने का फैसला किया है। आपको बता दे की बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से एक साथ हुए तबादले में सहायक अवर निरीक्षक के पद पर नियक्त 386 कर्मचारी, हवलदार रैंकिंग 1777 कर्मचारी, इसके अलावा एसआई के पदों पर नियुक्त 482 कर्मचारियों को बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से आगामी चुनाव को देखते हुए इन सभी का तबादला किया गया है।
अपर पुलिस महानिदेशक कुंदन कृष्णन ने अपने कार्यालय से इस आदेश को जारी करते हुए। तत्काल इस पर अमल लाने को कहा है।
धन्यवाद।
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