बिहार में वोटर लिस्ट जांच के लिए आधार, पैन, मनरेगा कार्ड नहीं मान्य – जानें कौन-से 11 दस्तावेज़ होंगे मान्य।
बिहार में वोटर लिस्ट जांच के लिए आधार, पैन, मनरेगा कार्ड नहीं मान्य – जानें कौन-से 11 दस्तावेज़ होंगे मान्य। 🗳️ क्या है मामला? बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर वोटर लिस्ट का विशेष पुनरीक्षण अभियान (Special Intensive Revision - SIR) शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, मनरेगा कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज वोटर पहचान प्रमाण के तौर पर मान्य नहीं होंगे। इस फैसले से राज्य के करोड़ों मतदाताओं को अब अपनी पहचान साबित करने के लिए वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। 📋 क्यों नहीं चलेंगे आधार, पैन, मनरेगा कार्ड? चुनाव आयोग के अनुसार, आधार या पैन जैसे दस्तावेज "नागरिकता का प्रमाण" नहीं होते । चूंकि वोटर बनने के लिए भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, इसलिए ऐसे दस्तावेज, जो नागरिकता या जन्मस्थान को साबित नहीं करते, उन्हें मान्य नहीं किया जाएगा। नया अपडेट यह है कि केवल उन दस्तावेजों को ही मान्यता दी जाएगी जो नागरिकता और जन्मस्थान की पुष्टि कर सकें। ✅ ये हैं वो 11 मान्य दस्तावेज जिनसे आप अपनी पहचान सा...